×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

PAN-आधार लिंक की समयसीमा बढ़ी: ये है नई डेडलाइन, ऐसे आसानी से करें लिंकिंग

सरकार ने आधार कार्ड से पैन को जोड़ने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब धारक 31 मार्च 2021 तक अपने पैन और आधार को लिंक करवा सकेंगे।

Shivani Awasthi
Published on: 25 Jun 2020 11:49 AM IST
PAN-आधार लिंक की समयसीमा बढ़ी: ये है नई डेडलाइन, ऐसे आसानी से करें लिंकिंग
X

लखनऊ : आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग अभी तक नहीं हो सकी है तो कार्ड धारक के पास अभी भी मौका है। सरकार ने PAN और आधार के लिंक की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। ऐसे में सही प्रक्रिया को अपनाते हुए जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवा लें।

31 मार्च 2021 तक पैन-आधार को करें लिंक

दरअसल सरकार ने आधार कार्ड से पैन को जोड़ने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब धारक 31 मार्च 2021 तक अपने पैन और आधार को लिंक करवा सकेंगे। बता दें कि अभी तक इस प्रक्रिया की आखिरी तारीख इसी महीने यानी 30 जून तक थी। इस अवधि तक आधार और पैन को लिंक करवाना अनिवार्य था। हालाँकि मोहलत मिलने से कार्ड धारकों को राहत मिली है।

इस आसान प्रक्रिया से आधार-पैन करें लिंक

- इनकम टैक्स की आधारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ।

-यहां बाईं तरफ आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा।

-आधार लिंक पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।

-नए पेज पर सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा हो, Click here

-अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं।

- वहीं अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करें।

- इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करें।

ये भी पढ़ेंः यूजर्स हो जाएं सावधानः 29 जून से हो रहे आइडिया के बदलाव दे सकते हैं झटका

- लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

आधार -पैन लिंक के स्‍टेटस की जानकारी पाएं ऐसे

धारक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्‍टेटस की जानकारी ले सकते हैं। जैसे- UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर दिए गए नंबर (567678 या 56161) पर एसएमएस करें।

pan aadhar

आयकर रिटर्न की डेडलाइन भी बढ़ीः

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करवाने की डेडलाइन बढ़ाई हो। हालंकि लिंकिंग की डेडलाइन के साथ ही आयकर रिटर्न करने की तारीख की बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी।

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें



\
Shivani Awasthi

Shivani Awasthi

Next Story