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30 सितंबर से पहले कर लें ये काम, वरना कूड़े का ढेर हो जायेगा आपका पैन कार्ड
सरकार की तरफ से पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की थी। जब तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा देते हैं। तक तक उसे कहीं उपयोग में नहीं ला सकते हैं।
नई दिल्ली: अगर आपने 30 सितंबर तक अपनके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कूडे का ढ़ेर हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यह 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा।
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बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी। सरकार की तरफ से पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की थी। जब तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा देते हैं। तक तक उसे कहीं उपयोग में नहीं ला सकते हैं।
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पैन कार्ड को ऐसे करें आधार से लिंक
सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर विजिट करना होगा।
यहां पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें। एक नया विंडो खुल जाएगा।
इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें।
इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया।
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