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बैंक को तगड़ा झटका: खाते से नहीं निकाल सकतेे पैसा, RBI ने सेवाओं पर लगाई रोक

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी।

Vidushi Mishra
Published on: 12 Jun 2020 11:39 AM IST
बैंक को तगड़ा झटका: खाते से नहीं निकाल सकतेे पैसा, RBI ने सेवाओं पर लगाई रोक
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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी के कानपुर शहर की पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक की कमजोर पड़ी आर्थिक स्थिति देखते हुए उस पर 6 महीने के लिये नये कर्ज़ देने और जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 11 जून को रिजर्व बैंक ने इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के इस फैसले ने बैंक ग्राहकों के लिए भी दिक्कते खड़ी कर दी है।

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जमाकर्ता की राशि

इसके चलते रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। यानी की इस बैंक के ग्राहक अब अपनी रकम भी नहीं निकाल सकते हैं।

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कामपुर की पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगी ये रोक रिजर्व बैंक ने खुद लगाई है। रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 10 जून, 2020 को व्यवसाय बंद होने के बाद, बैंक रिजर्व बैंक की लिखित इजाजत के बिना कोई नया कर्ज़ देने या पुराने बकाये को रिन्यु नहीं कर सकेगा।

न ही नया जमा स्वीकार कर सकती

इसके साथ ही कानपुर की ये बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकती है और न ही नया जमा स्वीकार कर सकती है।भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक के ऊपर किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने से रोक दिया है।

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इसी सिलसिले में केंद्रीय बैंक ने कहा, विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जानकारी के लिए बता दें कि यह निर्देश 10 जून को कारोबार बंद होने के छह महीने बाद तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे।

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सुधार होने तक लगी रोक

लेकिन रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया कि इस निर्देश को सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक लगी रोकों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।

बता दें कि बीते महीने मई में रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। महाराष्ट्र के इस को-ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थितरता के चलते रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। इससे पहले 30 अप्रैल के बाद से ही रिजर्व बैंक ने बैंक के सभी ऑपरेशनों पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

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