मोदी सरकार दे रही पेंशन: जल्द करें आवेदन, लाखों को मिला फायदा-आप भी लें

18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।

Shivakant Shukla
Published on: 3 Dec 2019 4:44 PM GMT
मोदी सरकार दे रही पेंशन: जल्द करें आवेदन, लाखों को मिला फायदा-आप भी लें
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नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में अब तक करीब 19 लाख किसानों ने रिजस्ट्रेशन कराया है। इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे।

इस योजना की खासियत ये है कि अगर फायदा पाने वाले किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आइये आपको बताते हैं कि ​कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं...

प्रतिमाह न्‍यूनतम तीन हजार रुपये पेंशन

बता दें कि कृषिमंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने एक लिखित जवाब में सदन को बताया कि यह योजना छोटे और सीमान्‍त किसानों को वृद्धावस्‍था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है। उन्‍होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को साठ वर्ष की आयु का होने पर प्रतिमाह न्‍यूनतम तीन हजार रुपये पेंशन दी जाती है। कृषिमंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने बताया कि पेंशनभोगी की मृत्‍यु की स्‍थिति में उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में इसकी पचास प्रतिशत राशि दी जाती है। उन्‍होंने बताया कि पेंशन निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करता है।

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ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन-

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए आप किसान कॉल सेंटर्स नंबर-1800-180-1551 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जन सेवा केंद्र और राज्य के नोडल ऑफिसर (PMKMY) का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए किसान को केवल आधार कार्ड और बैंक खाते की डिटेल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।

पति-पत्नी भी ले सकते हैं इस योजना का लाभ

इस योजना में पति या पत्नी अलग-अलग भी 3,000 रुपये की पेंशन लेने के हकदार होंगे, 60 साल की आयु पूरी होने से पहले किसान की मौत होने पर पति अथवा पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं। अगर किसान की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 फीसदी यानी 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

क्या करना होगा?

18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।

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पांच साल के लगातार योगदान के बाद किसान अपनी मर्जी से इस योजना से बाहर भी आ सकते हैं। इस दौरान उन्हें उनकी योगदान राशि को पेंशन कोष प्रबंधक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से बचत बैंक दरों की ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।

Shivakant Shukla

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