प्रशांत भूषण को झटका: SC ने खारिज की याचिका, की थी सुनवाई टालने की मांग

वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में सजा पर आज होने वाली बहस टालने और रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी, जिसे SC ने खारिज कर दिया है।

Shreya
Published on: 20 Aug 2020 8:11 AM GMT
प्रशांत भूषण को झटका: SC ने खारिज की याचिका, की थी सुनवाई टालने की मांग
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Prashant Bhushan Contempt Case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर आज यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू है। वहीं प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे की तरफ से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए सजा पर बहस रोकने की मांग की गई। इस याचिका को SC ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर हम सजा सुना भी देंगे, तो रिव्यू पिटिशन पर फैसले तक लागू नहीं होगी।

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याचिका में क्या की गई थी मांग?

बता दें कि वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में सजा पर आज होने वाली बहस टालने और रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी। भूषण ने सजा पर सुनवाई दूसरी बेंच में करवाने की अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि अगर हम आपको दंडित करते हैं तो समीक्षा पर निर्णय तक यह लागू नहीं होगा।

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Supreme Court

सजा को टाल दिया जाएगा तो कोई आफत नहीं आएगी

SC ने कहा कि हमें लगता है कि आप इस पीठ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भूषण के वकील ने कहा कि अगर सजा को टाल दिया जाता है तो कोई आफत नहीं आएगी। प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यिक समीक्षा के तहत अपील सही है और सजा को स्थगित किया जा सकता है। अगर सजा को टाल दिया जाएगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

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Prashant Bhushan

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित ट्वीट करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने देश के सर्वोच्च न्यायलय और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के खिलाफ ट्वीट किया था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा था कि 20 अगस्त को सजा पर बहस होगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही है।

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