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नहीं बचेंगे निर्भया के दोषी: राष्ट्रपति ने सुनाया ये फरमान
निर्भया के दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली: निर्भया के दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति के फैसले के आधार पर ही दोषी की फांसी होनी थी।
सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि, राष्ट्रपति ने मुकेश को दया याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसके बाद निर्भया के दोषी के पास सजा भुगतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। दया याचिका खारिज होने के बाद मुकेश की फांसी की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की गई है।
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राष्ट्रपति ने खारिज की आरोपी मुकेश की दया याचिका
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट पर फैसला दिया था। जिसके तहत उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जानी है। इस फैसले के बाद चार दोषियों में से एक मुकेश ने राष्ट्रपति के नाम दया याचिका गृह मंत्रालय के जरिये भेजी। राष्ट्रपति तक मुकेश की दया याचिका पहुंचने के बाद इसे खारिज कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने आज ही राष्ट्रपति के पास मुकेश की दया याचिका भेजी थी। राष्ट्रपति ने निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया और राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को अपने फैसले की जानकारी दी है।
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पहले भी दोषी ने दायर की थी दया याचिका
गौरतलब है कि इससे पहले निर्भया के अन्य दोषी विनय शर्मा ने भी राष्ट्रपति को माफ़ी याचिका भेजी थी, हालाँकि उसने अपनी अर्जी बाद में वापस भी ले ली थी और कहा था कि यह बिना उनकी मंजूरी के दायर की गयी है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दिए जाने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने मुकेश की दया याचिका पर फैसला न होने के चलते तारीख को टालने का आदेश दिया था। लेकिन अब मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद देखना यह होगा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होगी या नहीं।
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