×

पुडुचेरी: मतदान की तिथि बदलने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इंकार

ईसाइयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। याचिका में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में मतदान की निर्धारित तारीख (18 अप्रैल) में बदलाव करने का अनुरोध करते हुये कहा गया है कि यह तिथि गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है, इसलिए इसमें बदलाव किया जाए।

Roshni Khan
Published on: 4 April 2019 10:54 AM GMT
पुडुचेरी: मतदान की तिथि बदलने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से न्यायालय का इंकार
X

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित 18 अप्रैल की तिथि में बदलाव संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

ये भी देखें:कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट, कमलनाथ के बेटे को छिंदवाड़ा से मिला टिकट

ईसाइयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। याचिका में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में मतदान की निर्धारित तारीख (18 अप्रैल) में बदलाव करने का अनुरोध करते हुये कहा गया है कि यह तिथि गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है, इसलिए इसमें बदलाव किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि मतदान के लिए नयी तारीख तय की जाए।

न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ‘‘क्या आप किसी पवित्र दिन पर मतदान नहीं कर सकते?’’

ये भी देखें:कमजोर मांग के चलते सोना का भाव 80 रुपये तक गिरा

पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘मतदान में कितना समय लगता है? हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें।’’

पीठ ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

(भाषा)

Roshni Khan

Roshni Khan

Next Story