TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

विधानसभा में एक्साइज बिल पास, नकली शराब बेचने वालों की खैर नहीं, होगी फांसी

राज्य की अमरिंदर सरकार की ओर से तैयार किए गए नए प्रावधान के मुताबिक, जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो जहरीली और नकली शराब बेचने वाले को मौत की सजा सुनाई जाएगी।

Ashiki
Published on: 9 March 2021 8:15 PM IST
विधानसभा में एक्साइज बिल पास, नकली शराब बेचने वालों की खैर नहीं, होगी फांसी
X
विधानसभा में एक्साइज बिल पास, नकली शराब बेचने वालों की खैर नहीं, होगी फांसी

चंडीगढ़: पंजाब में पिछले साल जुलाई-अगस्त में जहरीली शराब कांड ने सबको झकझोर कर रख दिया था। जहरीली शराब ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। राज्य में नकली शराब के सेवन से बड़ी संख्या में लोगों की हुई मौत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने नया कानून लाकर इसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया है।

मिलेगी मौत की सजा

बता दें, पंजाब विधानसभा में जहरीली और नकली शराब बेचने को लेकर पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया गया है। राज्य की अमरिंदर सरकार की ओर से तैयार किए गए नए प्रावधान के मुताबिक, जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो जहरीली और नकली शराब बेचने वाले को मौत की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा दोषी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें: उमर अब्दुल्ला: जम्मू-कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजनीति में ऐसे बने धुरंधर

सिर्फ इतना ही नहीं अगर नकली और जहरीली शराब पीने की वजह से कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो ऐसे मामले में कम से कम 6 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। साथ ही अगर नकली और जहरीली शराब पीने की वजह से किसी व्यक्ति को इंजरी होती है तो ऐसे मामलों में 1 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

राज्य में अब नकली शराब बेचने वालों की खैर नहीं

राज्य में अब नकली शराब बेचने वालों की भी खैर नहीं है। पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 के मुताबिक नकली और जहरीली शराब बेचने पर अगर किसी को कोई नुकसान नहीं भी होता है तो भी ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा और 250,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

ये भी पढ़ें: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, नीति आयोग ने पेश की ये योजना

100 से अधिक लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारन जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, इस वजह से नकली शराब बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने इसके खिलाफ कड़े नियम बनाने का फैसला लिया। इन जिलों में जहरीली शराब करीब 123 लोगों की मौत हुई थी।



\
Ashiki

Ashiki

Next Story