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कोरोना का तांडव: पंजाब में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद, इन सेवाओं पर भी लगी रोक

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में 31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने तथा सिनेमा हाल व मॉल की क्षमता पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज सभी जिलों के डीसी, एसएसपी व वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।

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Published on: 19 March 2021 3:51 PM IST
कोरोना का तांडव: पंजाब में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद, इन सेवाओं पर भी लगी रोक
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कोरोना का तांडव: पंजाब में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद, इन सेवाओं पर भी लगी रोक

पंजाब: कोरोना की नई लहर से देश के कई राज्यों में संक्रमण के नए मामले मिल रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना (COVID19) के मामलों को लेकर कुछ और प्रतिबंधों का एलान किया है। राज्य में शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके अलावा और भी प्रतिबंधों को एलान किया है।

31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में 31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने तथा सिनेमा हाल व मॉल की क्षमता पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सभी जिलों के डीसी, एसएसपी व वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सीएम ने कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

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हम सभी मास्क पहनने का सख्ती से पालन करें-सीएम कैप्टन अमरिंदर

सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी मास्क पहनने का सख्ती से पालन करें और जीवन को बचाने के लिए अन्य सुरक्षा सावधानियों को अपनाएं। कैप्टन ने इस बात के भी संकेत दिए कि सर्वाधिक कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में कुछ और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पंजाब में सिनेमा हाल में क्षमता से 50 फीसद लोगों को ही एंट्री मिलेगी। माल में 100 अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते।

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मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए कम से कम दो हफ्ते तक सोशल एक्टिविटी से दूरी बनाए रखें। 11 सबसे प्रभावित जिलों में अंतिम संस्कार व शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक समारोहों और संबंधित कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। अंतिम संस्कार व शादियों में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की ही परमिशन दी जाएगी।

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