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Rahul Gandhi:...तो क्या सदस्यता के बाद अब राहुल गांधी का छिन जाएगा घर?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद घर भी जा सकता है। एक महीने में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो बंगला खाली करना पड़ सकता है।

Snigdha Singh
Published on: 25 March 2023 11:24 AM GMT (Updated on: 25 March 2023 11:35 AM GMT)
Rahul Gandhi:...तो क्या सदस्यता के बाद अब राहुल गांधी का छिन जाएगा घर?
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Rahul Gandhi : Social Media

Rahul Gandhi House: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य खत्म कर दी गई है। अब इससे सियासत का गलियारों में तो हलचल है ही साथ ही समर्थकों में आक्रोश है। राहुल गांधी की सांसदी के बाद अब उनके ऊपर से छत भी छिन जाएगी। यदि हाईकोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में राहत नहीं मिला तो एक महीने बंगला खाली करना होगा। मालूम हो कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम बयान में दो साल की सजा हुई थी।

दरअसल, राहुल गांधी को वर्ष 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाला बंगला आवंटित किया गया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार जानकारी मिली कि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब वह सरकारी आवास के अधिकारी नहीं हैं। नियम के अनुसार अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा।

सांसद को मिलती हैं ये सुविधाएं

लोकसभा सदस्यों दिल्ली के लुटियंस जोन में घर से लेकर कई बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। संसद का कार्यवाही के दौरान उन्हें 2 हजार रुपये हर रोज का भत्ता मिलता है। सांसदों को अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए 45 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। सांसदों को सांसद निधि से अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये की निधि भी मिलती है। सांसदों को हर तीन महीने में 50 हजार रुपये यानी करीब 600 रुपये रोज घर के कपड़े धुलवाने के लिए मिलते हैं। सांसदों को हवाई यात्रा का 25 प्रतिशत ही देना पड़ता है।

क्या जेल भी जा सकते हैं राहुल?

गुरुवार को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा सुनाने के बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है। ऐसे में राहुल गांधी हाईकोर्ट जा कर अपना बचाव कर सकते हैं।

Snigdha Singh

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