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Defamation Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली जमानत, बोले- 'सत्य मेरा अस्त्र...सत्य मेरा आसरा'

Rahul Gandhi: मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 अप्रैल को सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, 'ये 'मित्रकाल' के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा।'

Krishna Chaudhary
Published on: 2 April 2023 2:42 PM GMT (Updated on: 3 April 2023 5:50 PM GMT)
Defamation Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली जमानत, बोले- सत्य मेरा अस्त्र...सत्य मेरा आसरा
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राहुल गांधी (Pic: Social Media)

Rahul Gandhi News : मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अब इस सजा के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया। सजा सुनाये जाने के 11 दिन बाद राहुल ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया। राहुल गांधी आज (3 अप्रैल) को अपनी लीगल टीम के साथ सूरत पहुंचे और सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर की। राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। जिसके बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, 'ये 'मित्रकाल' के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा।'

राहुल गांधी सोमवार को बहन प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के साथ सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे हैं। 3 बजे राहुल की अपील पर सुनवाई हुई। उनके साथ तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। दरअसल ये कांग्रेस नेता के प्रति एकता दिखाने की कोशिश है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपील के लिए कई लोगों के साथ अदालत जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने इसे नौटंकी करार दिया है।

शिकायतकर्ता को नोटिस जारी, 10 अप्रैल तक दें जवाब

सूरत कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील ने उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा कि, दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने कहा- सजा पर अंतरिम रोक नहीं

बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा पर किसी तरह की अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। इसका अर्थ है कि सांसद के तौर पर उन्हें 'अयोग्य' ठहराने मामले में उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की पैरवी करने वाली लीगल टीम ने उनकी सजा पर रोक पर जोर दिया। मगर, अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना वे अंतरिम रोक नहीं लगा सकते।

राहुल गांधी सूरत पहुंचे

राहुल गांधी मजेस्ट्रिक कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बहन प्रियंका गांधी के साथ सूरत पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के साथ तीन मुख्यमंत्री भी मौजूद है। वहीं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी थमने का नहीं ले रहा। सूरत कोर्ट जा रहे समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते पर ही रोक दिया, जिसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

राहुल गांधी सूरत के लिए रवाना

राहुल गांधी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सूरत जा रहे हैं।

तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे साथ

राहुल गांधी फ्लाइट से सूरत के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। वहीं राहुल गांधी से मिलने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी उनके घर पहुंची है। जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीस गढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राहुल के साथ सूरत जाएंगे। इसके अलावा गुजरात के सभी विधायक, पीसीसी लीडर, और कार्यकर्ता सूरत कोर्ट के पास मौजूद रहेंगे।

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में भरूच से सूरत जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। राहुल गांधी आज मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सूरत पहुंचेंगे।

जानें क्या है पूरा मामला?

मालूम हो कि 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के 4 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया था। हालांकि, कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। अदालत ने साथ ही 30 दिन के लिए सजा को स्थगित भी कर दिया है ताकि वे इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।

उधर, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने इस मामले को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, मगर अपने सबसे बड़े नेता के लिए एक हफ्ते में भी एक अपील दायर नहीं कर पाई। प्रमोद कृष्णम का इशारा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर था।

राहुल को 12 अप्रैल को पटना में भी होना है पेश

जिस विवादित बयान के कारण राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता खो चुके हैं, उसने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। सोमवार को सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे कांग्रेस नेता को पटना की अदालत से भी बुलावा आ चुका है। वहां भी मोदी सरनेम को लेकर उनका द्वारा दिए गए बयान पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों पटना कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश जारी किया था। यहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोंका है।

क्या था वो बयान, जो बन गया राहुल के गले की फांस

11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी रैली करने पहुंची राहुल गांधी ने कहा, एक छोटा सा सवाल है – इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी...और भी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। उनके इस बयान के खिलाफ 13 अप्रैल 2019 को डायमंड सिटी सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई और 6 मई को मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा।
चार साल तक चली सुनवाई में राहुल तीन बार पेश हुए। उन्होंने अदालत में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। बता दें कि अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई। वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने थे।

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