गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब राजस्थान में CBI नहीं कर पाएगी ये काम

राजस्थान में सियासी संकट खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभ इस बीच गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब गहलोत की सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) पर बड़ा फैसला लिया है।

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Published on: 20 July 2020 3:51 PM GMT
गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब राजस्थान में CBI नहीं कर पाएगी ये काम
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जयपुर: राजस्थान में सियासी संकट खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभ इस बीच गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब गहलोत की सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) पर बड़ा फैसला लिया है।

गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अब राजस्थान में सीबीआई सीधे किसी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। अब किसी भी जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार की सहति जरूरी होगी। सहमति मिलने के बाद ही सीबीआई राजस्थान में किसी मामले की जांच कर सकेगी। इस मामले में राज्य सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना में कही गई हैं ये बातें

गृह विभाग ने दारी नोटिफिकेशन में कहा है कि सीबीआई सीधे किसी भी तरह के सीधे किसी भी केस की जांच नहीं कर सकेगी।

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अधिसूचना के मुताबिक अगर सीबीआई के पास 1990 से पहले का कोई केस यदि हो, तो उसे राज्य सरकार से इस मामले में सहमति लेनी होगी। जानकारों के मुताबिक, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के नए प्रावधानों में कहा गया है कि अगर सीबीआई किसी केस की जांच के लिए आती है, तो उसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।

गहलोत ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

राजस्थान में सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

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इससे पहले सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा था कि आज देश में गुंडागर्दी हो रही है, मनमर्जी के हिसाब से छापेमारी की जा रही है। मुझे दो दिन पहले ही पता लग गया था कि मेरे करीबियों के छापे पड़ेंगे। सीएम ने यह बयान राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद दिया है।

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इन राज्यों में पहले से ही रोक

राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगाने वाला राजस्थान चौथा प्रदेश हो गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई के राज्य में किसी मामले में सीधी जांच पर रोक लगाई थी। इन राज्यों में अगर किसी मामले में सीबीआई को जांच करनी है तो पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी।

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