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आया भयानक संकट: सरकार ने जारी किये आदेश, इन जिलों में लगा प्रतिबंध
राजस्थान की गहलोत सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य में कोरोना के प्रकोप पर चर्चा की। इस दौरान 11 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू की गई।
जयपुर. कोरोना संकट के बीच एक ओर तो अनलॉक लागू कर कई प्रतिबंधों को सरकार हटा रही है तो वहीं राजस्थान सरकार ने एक बार फिर संक्रमण के बढ़ने का खतरा देखते हुए राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान अब एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया।
राजस्थान के 11 जिलों में धारा-144 लागू
राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीती रात उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य में कोरोना के प्रकोप पर चर्चा की। इस दौरान फैसला लिया गया कि महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी जाये। आदेश दिया गया कि पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह को एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोका जाएँ।
ये है बंद राज्यों की सूचि
बता दें कि जिन जिलों में धारा 144 लागू की गयी हैं, उनमे जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहर शामिल हैं। यहां कोरोना की स्थिति भयावर हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य है।
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ये हैं नियम
इसके अलावा पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक जारी रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 और शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट रहेगी। हालांकि इसकी जानकारी स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पहले से देनी होगी।
कोरोना के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला
सीएम ने बैठक में आदेश दिया कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए। महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने को भी कहा और स्वास्थ्य नियमों की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प का पालन करना चाहिए।
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