राजस्थान सरकार की गाइडलाइन जारीः मिली छूट ही छूट, इन सेवाओं पर प्रतिबंध

Shivani Awasthi
Published on: 18 May 2020 4:54 PM GMT
राजस्थान सरकार की गाइडलाइन जारीः मिली छूट ही छूट, इन सेवाओं पर प्रतिबंध
X

जयपुर : लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। जिसके लेकर राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश की गाइडलाइन जारी कर रही हैं। कड़ी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर सोमवार को गाइडलाइंस जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के कई रियायतों का ऐलान किया गया है। हालंकि कुछ नियम और शर्तों को काफी सख्ती से मानने की भी हिदायत दी गयी।

राजस्थान में लॉकडाउन में छूट और प्रतिबंध :

सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है, हालाँकि इसके लिए सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने की शर्त भी लागू है।

सरकारी और निजी कार्यालयों के खुलने और 50 फीसदी स्टाफ तक के ऑफिस से काम करने की अनुमति दी गयी।

ऑरेंज जोन में बस,रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है।

ये भी पढ़ेंः बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या-क्या मिलेगी छूट

दुकाने खुलेंगी, लेकिन शर्त है कि छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ न खड़े हो और बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ न हों। इसके अलावा बिना मास्क लगाए ग्राहक को दुकानदार सामान भी नहीं दे सकता।

पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे।

शादी समारोह के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और इस दौरान 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नियम के उल्लंघन पर जुर्माना देना होगा।

शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्टी, राजनीतिक और धार्मिक सभा पर बंदिश जारी रहेगी।

कर्फ्यू एरिया और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह का कोई आवागमन नहीं हो सकेगा।

रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति नहीं है।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Shivani Awasthi

Shivani Awasthi

Next Story