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पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर: इस दिन होगा तारीखों का एलान, जानिए इलेक्शन कब

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारी पुरी कर ली है। कोरोना गाइडलाइन के तहत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अगर कोरोना बेकाबू हो जाता है तो फिर कोर्ट के आदेश के मुताबिक सबकुछ होगा।

Newstrack
Published on: 7 Sep 2020 5:30 AM GMT
पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर: इस दिन होगा तारीखों का एलान, जानिए इलेक्शन कब
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राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी महीने प्रदेश में पंचायत चुनाव का एलान कर सकता है।

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी महीने प्रदेश में पंचायत चुनाव का एलान कर सकता है। कोरोना संकट के बीच निर्वाचन आयोन ने प्रदेश की 3850 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर ली है।

एक रिपोर्ट में आयोग के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 15 सितंबर के आसपास प्रदेश में पंचायत चुनाव कार्यक्रम एलान हो सकता है। चुनाव कार्यक्रम का एलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 अक्टूबर तक प्रदेश की शेष बची सभी ग्राम पंचायतों पर चुनाव करवाने को कहा है। इन पंचायतों का कार्यकाल फरवरी में खत्म हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले अप्रैल महीने में चुनाव कार्यक्रम घोषित, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया था।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारी पुरी कर ली है। कोरोना गाइडलाइन के तहत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अगर कोरोना बेकाबू हो जाता है तो फिर कोर्ट के आदेश के मुताबिक सबकुछ होगा।

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चुनाव आयोग ने जारी की है गाइडलाइन

नए नियमों के तहत अब हर मतदाता को वोट डालते समय मास्क लगाना जरूरी होगा। प्रत्याशी को भी मास्क लगाकार ही नामांकन के लिए जाना होगा। बिना मास्क नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्याशियों के जुलूस और प्रचार पर भी कोविड-19 प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किया गया है। 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की यथासंभव मतदान कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उन्हें रिजर्व रखा जा सकता है। संक्रमण की चपेट में आने की आशंका वाले गंभीर रोग से ग्रसित और गर्भवती महिला कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

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आचार संहिता लागू होने के बाद लगेगी पाबंदी

आचार संहिता लागू होते ही सरकार किसी नई की घोषणा नहीं कर पाएगी और ना ही उसे लागू कर सकेगी। पहले से जो प्रोजेक्ट या नीतियां हैं उनके विकास कार्य चलते रहेंगे। आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश की सरकार जनता को लुभाने वाली घोषणाएं नहीं कर पाएगी। आचार संहिता लगने वाले क्षेत्रों में मंत्री सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले बोर्ड-होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे और पहले से लगे पोस्टर हटा दिए जाएंगे।

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