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ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से सावधानः अब बदल गए ये नियम, उठाए गए हैं ये कदम
1 अक्टूबर 2020 से RBI ने सभी बैंकों को क्रेडिट और डेबिट कार्डों में सुरक्षा सुविधाओं को लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब से क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से लेकर ऑनलाइन लेनदेन और संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं।
1 अक्टूबर 2020 से RBI ने सभी बैंकों को क्रेडिट और डेबिट कार्डों में सुरक्षा सुविधाओं को लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब से क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से लेकर ऑनलाइन लेनदेन और संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं।
मैसेज के ज़रिए दी जानकारी
इस मिली सुविधा से आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को चला या बंद कर सकते है। RBI ने कहां है कि ऐसा करने से ग्राहक धोखाधड़ी के नुक्सान, और खर्च दोनों ही सीमित रहेंगे। आपको बता दें, इस संबंध में RBI समेत BOB, ICICI और HDFC बैंक ने अपने सभी कस्टमर को मेसेज से आगाह कर दिया हैं। बैंकों के इस मेसेज से ग्राहलों को बताया गया है कि उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सेवाएं एक अक्टूबर से बंद की जा रही हैं। इसमें इंटरनेशनल लेन-देन की सेवाएं भी शामिल है।
विदेश पैसे भेजने वालो पर टैक्स
बता दें , कि इस नए नियम में केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने का नियम लागू कर दिया है। ऐसे में उन सभी लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। या किसी रिश्तेदार को आर्थिक रूप से मदद के लिए पैसे भेजने पड़ते हैं। इन सभी रकमों पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 (Finance Act 2020) के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को अब से टीसीएस देना होगा।
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हो सकता है 2 लाख रुपये का ट्रांसफर
इस विषय पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहां कि RTGS पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा दिसंबर 2020 से चौबीस घंटे उपलब्ध होगी। जिसके तहत कम से कम 2 लाख रुपये का ट्रांसफर किया जा सकता है जो की बैंकों के काम के घंटों के दौरान ही उपलब्ध होगी।
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