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RBI के गवर्नर का बड़ा बयान, AGR बकाये को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर छाया सकंट
एजीआर( AGR) बकाये को लेकर देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियां संकट में हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई मुद्दा उठा तो हम आंतरिक रूप से चर्चा करेंगे।
जयपुर : एजीआर( AGR) बकाये को लेकर देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियां संकट में हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई मुद्दा उठा तो हम आंतरिक रूप से चर्चा करेंगे।
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बता दें कि , सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे एजीआर के 1.47 लाख करोड़ रुपये के आनुमानित बकाए को नहीं चुकाती हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश पर आरबीआई गवर्नर से सवाल किया गया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कोई खास टिप्पणी नहीं की।
कई बैंकों ने वित्तीय रूप से कमजोर टेलीकॉम कंपनियों को कर्ज दिया है। अब इस कर्ज के डूब जाने की आशंका है। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से सवाल किया गया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रमुख रजनीश कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि बकाये को चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अब धन का प्रबंधन करना होगा और उन्होंने इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया है।
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डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों से शुक्रवार रात 12 बजे से पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू( AGR) भुगतान करने का आदेश दिया था। जिसकी मियादी पूरी हो चुकी है।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह फैसला तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी किया। एजीआर भुगतान के लिए और समय की मांग करते हुए वोडाफोन-आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।