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महंगाई भत्ताः राज्यसभाकर्मियों का रुका, केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा बकाया

केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में एक जनवरी 2020 को देय महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जब आदेश जारी हुए तो उसमें पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का जिक्र भी किया गया था।

SK Gautam
Published on: 27 Jun 2020 7:39 PM IST
महंगाई भत्ताः राज्यसभाकर्मियों का रुका, केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा बकाया
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कई तरह के खर्चों में कटौती की है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान पहले ही रोक दिया गया था। यह भत्ता एक जनवरी 2020 को देय था। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया था कि कर्मियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

जून 2021 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत नहीं मिलेगी

अब ये आदेश राज्यसभा कर्मियों पर भी लागू होगा। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जून 2021 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त जारी नहीं की जाएगी। इस बाबत राज्यसभा के संबंधित अधिकारियों के अलावा वेतन एवं खाता कार्यालय को अवगत करा दिया गया है।

महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं होगा

बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में एक जनवरी 2020 को देय महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जब आदेश जारी हुए तो उसमें पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का जिक्र भी किया गया था। इतना ही नहीं, आदेशों में यह भी लिखा था कि एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं होगा।

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महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दरों का भुगतान किया जाता रहेगा। जैसे ही सरकार की तरफ से एक जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है तो एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 एवं एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा।

उन्हें एक जुलाई 2021 से प्रभावी महंगाई संचयी संशोधित दर में सम्मिलत करेंगे। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।



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