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मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को मिली जमानत, बिना इजाजत नहीं जा पाएंगे विदेश
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की पूछताछ का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को जमानत दे दी है।
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की पूछताछ का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों के बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और जांच में सहयोग करने और सबूतों से छेड़छाड़ या प्रभावित नहीं करने का निर्देश भी दिया है। दोनों ही अभी अंतरिम जमानत पर हैं।
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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशों में शेल कंपनियों के जरिए संपत्ति खरीदने का आरोप है। वाड्रा और अरोड़ा को कोर्ट ने 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
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गौरतलब है कि जमीन खरीद और शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में (लंदन और दुबई में) संपत्ति खरीदने के मामले में वाड्रा से ईडी ने कई बार लंबी पूछताछ कर चुका है।
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कोर्ट ने वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। दोनों कोर्ट की अनुमति के बाद ही विदेश जा सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने बुलाए जाने पर जांच के लिए मौजूद रहने का और जांच में सहयोग का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश भी वाड्रा और अरोड़ा को दिया है।