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गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामला: कोर्ट ने आरोपियों को दी जमानत, रखी ये शर्त

दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए थे। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की थी।

Roshni Khan
Published on: 14 Feb 2020 1:31 PM IST
गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामला: कोर्ट ने आरोपियों को दी जमानत, रखी ये शर्त
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नई दिल्ली: दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए थे। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की थी। इस मामले में अब बड़ी खबर आ रही है कि कॉलेज में कथित छेड़छाड़ की घटना में गिरफ्तार 10 लोगों को साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट ने आरोपियों को 10 हजार रुपए को बेल राशि पर जमानत देने की अनुमति दी है। इससे पहले बुधवार को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इन सभी पर कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान वहां की छात्राओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था।

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14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे जेल

पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि गार्गी कॉलेज यौन उत्पीड़न मामले में हौज खास पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आपको बता दें, इन पर IPC की कई धाराओं के अंदर आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल ने

सब कुछ ठीक होने का दावा किया था।

कॉलेज की प्रिंसिपल प्रमिला कुमार ने अब सब कुछ ठीक होने का दावा किया था। उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन की प्रदर्शनकारी छात्राओं से बातचीत हो चुकी है।

11 टीम कर रही मामले की जांच

संबंधित DCP ने जानकारी दी थी कि 11 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस टीम कई तकनीकी विवरणों की भी जांच कर रहे हैं। इसके साथ पुलिस ने NRC के कई इलाको में संदेहास्पद लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी है।

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CCTV कैमरे पुलिस ने की सीज

प्रिंसिपल ने बताया था कि पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है। CCTV कैमरे भी दिल्ली पुलिस ने सीज कर दिए हैं। इस मामले की जांच चल रही है। जबकि बुधवार सुबह करीब 11 बजे कॉलेज के हालात कुछ और ही थे और छात्राएं घटना के विरोध में नारेबाजी कर रहीं थी।



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