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सारदा चिटफण्ड: SC ने CBI के असहयोग के आरोपों पर वोडाफोन, एयरटेल से मांगा जवाब

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने इन आरोपों से इंकार किया। इस पर पीठ ने मामले को आठ अप्रैल को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

SK Gautam
Published on: 29 March 2019 2:37 PM IST
सारदा चिटफण्ड: SC ने CBI के असहयोग के आरोपों पर वोडाफोन, एयरटेल से मांगा जवाब
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सारदा चिट फण्ड मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आवेदन पर शुक्रवार को एयरटेल और वोडाफोन से जवाब मांगा। जांच ब्यूरो ने इन दोनों सेवा प्रदाताओं पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने इन आरोपों से इंकार किया। इस पर पीठ ने मामले को आठ अप्रैल को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

इससे पहले, जांच ब्यूरो की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है।

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उन्होंने कहा कि हाल ही में पुलिस ने कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीएमसी के एक नेता की पत्नी के सामान की जांच करने पर सीमा शुल्क अधिकारी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था।

मेहता ने कहा कि यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकार्ड है।

(भाषा)



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