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TV Channels Guidelines: टीवी चैनल्स के मजबूत स्व नियमन को सुप्रीम कोर्ट लाएगा गाइडलाइंस, कहा-एक लाख जुर्माना अप्रभावी

New Guideliness for TV Channels: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं किया जाएगा, तब तक टीवी चैनल्स उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

Ashish Pandey
Published on: 14 Aug 2023 5:30 PM IST
TV Channels Guidelines: टीवी चैनल्स के मजबूत स्व नियमन को सुप्रीम कोर्ट लाएगा गाइडलाइंस, कहा-एक लाख जुर्माना अप्रभावी
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New Guidelines fot TV Channels: टीवी चैनल्स के मजबूत स्व-नियमन के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सोमवार को कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं किया जाएगा, तब तक टीवी चैनल्स उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

बेंच ने क्या कहा-

बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनल्स के स्व-नियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। इसके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ‘आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स स्व-नियमन रखते हैं लेकिन मुझे नहीं पता आपकी बात से इस कोर्ट में कितने लोग सहमत होंगे। आप लोग कितना जुर्माना लगाते हैं? एक लाख! एक चैनल एक दिन में कितना कमाता है। जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाएंगे कोई भी टीवी चैनल इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।‘

केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब

बेंच ने एनबीए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अरविंद दतार से कहा कि वह जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस आरवी रविंद्रन से टीवी चैनल्स के स्व-नियमन को मजबूत करने के लिए सलाह मांगें और बाद में इसे कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा जाएगा। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की राशि एक लाख को लेकर भी सलाह मांगी है।

Ashish Pandey

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