×

मनमानी फ़ीस वसूलने वाले स्कूलों पर कोर्ट ने चलाया चाबुक, जारी किया ये कड़ा फरमान

कोरोना काल में पैरेंट्स से मनमानी फ़ीस वसूलने के मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ही पैरेंट्स से ले सकते हैं।

Newstrack
Published on: 7 Sept 2020 5:54 PM IST
मनमानी फ़ीस वसूलने वाले स्कूलों पर कोर्ट ने चलाया चाबुक, जारी किया ये कड़ा फरमान
X
बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा। यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने सुनाया है।

जयपुर: कोरोना काल में पैरेंट्स से मनमानी फ़ीस वसूलने के मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ही पैरेंट्स से ले सकते हैं।

बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा। यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने सुनाया है।

Children स्कूली बच्चों की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

यह भी पढ़ें…चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन, खूनी झड़प के बाद बढ़ाए इतने ज्यादा सैनिक

क्या है ये पूरा मामला

दरअसल कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे।

जिसके बाद करीब 200 प्राइवेट स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए तीन अलग –अलग याचिकाएं दायर की थी। इन तीनों याचिकाओं के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें…कुशीनगर से जल्द उड़ान भरेंगे प्लेन, CM योगी का एलान, एयरपोर्ट का लिया जायजा

Ashok Gehlot राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

राजस्थान सरकार ने पहले ही लगाई थी स्कूलों की मनमानी पर रोक

आज इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। दरअसल राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी।

सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया था।

यह भी पढ़ें…पहलवान को कोरोना: पूनिया की हालत स्थिर, डॉक्टर्स ने दी होम क्वारंटीन की सलाह

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

न्यूजट्रैक के नए ऐप से खुद को रक्खें लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड । हमारा ऐप एंड्राइड प्लेस्टोर से डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें – Newstrack App

न्यूजट्रैक के नए ऐप से खुद को रक्खें लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड । हमारा ऐप एंड्राइड प्लेस्टोर से डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें - Newstrack App



Newstrack

Newstrack

Next Story