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सेबी डिफाल्टर कंपनियों पर हुई सख्त, राइट इश्यू पर भी नियमों को बदला

नए प्रकटीकरण मानदंडों के तहत, सूचीबद्ध कंपनियों को 30 दिनों से अधिक के किसी भी ऋण डिफ़ॉल्ट के पूर्ण तथ्यों की 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करनी होगी। 24-घंटे की समय सीमा 30 दिनों से अधिक के मूल और ब्याज राशि के पुनर्भुगतान की किसी भी विफलता पर लागू होगी।

SK Gautam
Published on: 20 Nov 2019 10:11 PM IST
सेबी डिफाल्टर कंपनियों पर हुई सख्त, राइट इश्यू पर भी नियमों को बदला
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मुंबई: पूंजी बाजारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेबी ने बुधवार को डिफाल्टर कंपनियों की ऋण चूक के लिए सख्त प्रकटीकरण मानदंडों को लागू करने का फैसला किया। राइट्स इश्यू के लिए आसान समयावधि करते हुए 31 दिन कर दी और पोर्टफोलियो स्कीम के तहत न्यूनतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया।

इसके अलावा, नियामक ने शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पर्यावरण और हितधारक संबंधों से संबंधित उनकी गतिविधियों को कवर करने वाली वार्षिक व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य कर दिया है।

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नए प्रकटीकरण मानदंडों के तहत, सूचीबद्ध कंपनियों को 30 दिनों से अधिक के किसी भी ऋण डिफ़ॉल्ट के पूर्ण तथ्यों की 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करनी होगी। 24-घंटे की समय सीमा 30 दिनों से अधिक के मूल और ब्याज राशि के पुनर्भुगतान की किसी भी विफलता पर लागू होगी।

अगर ब्याज या मूलधन पर डिफ़ॉल्ट है और यह 30 दिनों से आगे जारी है। इसके लिए सूचीबद्ध कंपनियों को 30 वें दिन के बाद 24 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को बताना होगा।

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सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि निवेशकों की मदद और अधिक खुलेपन के लिए यह किया गया है। नए नियम 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होंगे।



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SK Gautam

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