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दिल्ली के बाद अब मुंबई में लगी धारा 144, हिंसा पर लिया गया बड़ा फैसला

दिल्ली के हालात को देखते हुए मुंबई शहर में कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे मुंबई शहर में अगले एक हफ्ते के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

Shreya
Published on: 2 March 2020 4:15 AM GMT
दिल्ली के बाद अब मुंबई में लगी धारा 144, हिंसा पर लिया गया बड़ा फैसला
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दिल्ली के बाद अब मुंबई में लगी धारा 144, हिंसा पर लिया गया बड़ा फैसला

मुंबई: दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा से माहौल काफी तनावपूर्ण हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। अब दिल्ली के हालात को देखते हुए मुंबई शहर में कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे मुंबई शहर में अगले एक हफ्ते के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

रैली, धरने और आतीशबाजी पर भी लगाई गई रोक

इसके अलावा 9 मार्च तक किसी भी तक के धरने, रैली, आतिशबाजी या फिर किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली हिंसा के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किया गया है।

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मुंबई में भी किए गए CAA के खिलाफ प्रदर्शन

बता दें कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई में भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। शहर में कई जगहों पर लोग इस कानून के विरोध में आए हैं। हालांकि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किए गए। किसी भी प्रदर्शन ने यहां पर हिंसा का रूप नहीं लिया।

दिल्ली हिंसा में अब तक 44 लोगों की मौत

वहीं बात करें दिल्ली की तो वहां पर पिछले हफ्ते उपद्रवियों ने उग्र प्रदर्शन किए, जिसके चलते अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। कल यानि रविवार को भी दिल्ली में कई जगह हिंसा को फैलाने के लिए अफवाहें फैलाई गई। जिसके बाद कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में धारा 144 लगा दी है। सुरक्षाकर्मी नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा हो।

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लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं- अजित पवार

इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) पर राज्य के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही अजित पवार ने अफवाहें फैलाने वालों की भी आलोचना की है।

प्रस्ताव को लाने की जरूरत को भी किया खारिज

अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विधानसभा में किसी भी तरह के प्रस्ताव को भी लाने की जरूरत को खारिज किया गया है।

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