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Sonali Phogat Murder Case: सोनाली फोगाट हत्या के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान को मिली बेल, अदालत ने क्या कहा?

Sonali Phogat Murder Case: टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर मामले में मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान को गोवा की एक अदालत ने जमानत दे दी। सोनाली के दो सहयोगियों पर उन्हें प्रतिबंधित मादक देने का आरोप है।

Aman Kumar Singh
Published on: 24 Jun 2023 5:47 PM IST (Updated on: 24 Jun 2023 5:59 PM IST)
Sonali Phogat Murder Case: सोनाली फोगाट हत्या के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान को मिली बेल, अदालत ने क्या कहा?
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सोनाली फोगाट और आरोपी सुधीर सांगवान (Social Media)

Sonali Phogat Murder Case: गोवा की एक अदालत ने हरियाणा की बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की हत्या मामले के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान (Sudhir Sangwan) को जमानत दी है। बता दें, 43 वर्षीय सोनाली फोगाट पिछले साल अगस्त महीने में अपने दो सहयोगियों के साथ पार्टी करने के बाद गोवा के अंजुना गांव में मृत पाई गई थीं। फोगाट के दोनों सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने सोनाली को प्रतिबंधित मादक पदार्थ खिला दिया था।

गोवा की जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुधीर सांगवान को शुक्रवार (24 जून) को जमानत दी। उसे एक लाख रुपए के मुचलका पेश करने का निर्देश दिया गया है। सांगवान के वकील ने मीडिया को बताया कि, कोर्ट ने उनके मुवक्किल को राज्य छोड़कर नहीं जाने तथा हर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के सामने पेश होने को कहा है। गोवा पुलिस (Goa Police) ने सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर सिंह को इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया था।

क्या है सोनाली फोगाट मर्डर केस?

दरअसल, सोनाली फोगाट गोवा छुट्टियां मनाने गई थीं। पिछले साल यानी 2022 में 22-23 अगस्त की मध्य रात्रि मादक पदार्थ के ओवरडोज़ की वजह से सोनाली की मौत हो गई थी। फोगाट अपने दो पुरुष सहयोगियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा पहुंची थीं। पिछले साल नवंबर महीने में मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने एक हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य प्रावधानों में मापुसा की स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था।

सीबीआई कर रही जांच

सोनाली फोगाट केस काफी उलझी हुई थी। पिछले साल सितंबर महीने में इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई। नवंबर में CBI ने इस मामले में हजार पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा- 302 के तहत केस दर्ज किया है।



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