परमबीर सिंह को झटकाः कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब उठाएंगे ये कदम

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।

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Published on: 24 March 2021 7:54 AM GMT
परमबीर सिंह को झटकाः कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब उठाएंगे ये कदम
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परमबीर सिंह को झटकाः कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब उठाएंगे ये कदम

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। बता दें कि पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्ट दुर्व्यवहार की सीबीआई जांच की मांग की थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे परमबीर

जानकारी के मुताबिक, मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली और उन्होंने कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।"

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देशमुख पर लगे आरोप है गंभीर- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कथित भ्रष्ट प्रथाओं की सीबीआई जांच की याचिका पर आज सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।Parambir Singh

कोर्ट ने परमबीर से पूछा सवाल

कोर्ट ने परमबीर सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वह सीबीआई जांच की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह से पूछा कि उन्होंने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पार्टी क्यों नहीं बनाया है क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए हैं।

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