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कंपनियों को तगड़ा झटका, SC ने 92 हजार करोड़ देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने  वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल को केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 24 Oct 2019 10:50 AM GMT
कंपनियों को तगड़ा झटका, SC ने 92 हजार करोड़ देने का दिया आदेश
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल को केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।

इससे टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का भुगतान करना होगा। इस मुद्दे पर दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

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धड़ाम हुए शेयर बाजार

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए.ए. नजीर और जस्टिस एम.आर शाह की पीठ ने यह आदेश दिया। इस आदेश के बाद वोडाफोन-आइडिया का शेयर 17.17 फीसदी गिरकर 4.68 पर कारोबार कर रहा था। वहीं भारती एयरटेल के शेयरों में 6.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और 338.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

यह था विवाद

टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क दिया था कि एजीआर में सिर्फ लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस को शामिल किया जाए। तो वहीं सरकार ने कहा था कि इसमें इनके अलावा अन्य खर्चों को भी शामिल किया जाए। 2015 में दूरसंचार अपीलीय प्राधिकरण (टीडीसैट) ने आदेश दिया था और कहा था कि एजीआर में यूजर चार्ज, किराये, डिविडेंड और संपत्ति बेचने पर होने वाले मुनाफे को भी शामिल किया जाना चाहिए।

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लेकिन टीडीसैट ने खराब ऋण, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और कबाड़ बेचने से होने वाली आय को इसमें शामिल नहीं किया था। टीडीसैट के आदेश को दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थीं।

92 हजार करोड़ में से सरकार केवल आधा ही वसूल कर पाई थी। टेलीकॉम सेक्टर पर फिलहाल सात लाख करोड़ रुपये का बकाया है।

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फैसले से खुश नहीं एयरटेल

फैसले पर एयरटेल ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। एजीआर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशंस और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच साल 2005 से विवाद चल रहा है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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