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Gyanvapi Case: 'वजू के लिए पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराएं प्लास्टिक टब और पानी', SC का वाराणसी DM को निर्देश

SC on Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डीएम को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के वजू के लिए पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक टब में पानी मौजूद हों।

Aman Kumar Singh
Published on: 21 April 2023 10:39 PM IST (Updated on: 21 April 2023 10:55 PM IST)
Gyanvapi Case: वजू के लिए पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराएं प्लास्टिक टब और पानी, SC का वाराणसी DM को निर्देश
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प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

SC on Gyanvapi Case: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार (21 फ़रवरी) को वाराणसी के जिलाधिकारी को 'वजू' से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के वुजू के लिए पानी के साथ पर्याप्त संख्या में प्लास्टिक टब उपलब्ध कराए जाएं। दरअसल, अभी रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में नमाज़ियों को वजू में हो रही दिक्कतों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई थी। मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी (Huzefa Ahmadi) कहना था कि 'वजू खाना' सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बंद है। फिलहाल, मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था की जाए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) की बेंच ने सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) का बयान दर्ज किया। तुषार मेहता ने कहा था कि, जिला कलेक्टर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

SC ने DM को बैठक कर हल निकालने को कहा था

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, कि 'सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) यह सुनिश्चित करेंगे कि असुविधा से बचने के लिए वजू में पानी के लिए पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएं।' सुप्रीम कोर्ट ने ने पहले डीएम को निर्देश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू के लिए अनुकूल व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक बैठक आयोजित करें।

मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी

शीर्ष अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। इस याचिका में रमजान (Ramadan 2023) के महीने के दौरान वाराणसी स्थित मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने इससे पहले 20 मई, 2022 को पारित अपने आदेश का हवाला भी दिया था। पिछले आदेश में मस्जिद परिसर के भीतर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद लोगों को वजू और वॉशरूम की सुविधा प्रदान की जाए।

क्या कहा मस्जिद कमेटी ने?

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पेश सीनियर लॉयर हुजेफा अहमदी ने बेंच से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि, रमजान का महीना चल रहा है। जिसके तहत मस्जिद परिसर में पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि, वजू के लिए पानी ड्रम से इस्तेमाल किया जा रहा था। रमजान को देखते हुए नमाजियों की संख्या बढ़ गई थी।



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Aman Kumar Singh

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