×

मुहर्रम के जुलूस की इजाजत नहीं, योगी सरकार के फैसले पर SC की भी लगी मुहर

मुहर्रम पर परंपरागत तौर पर निकलने वाले ताजिया इस बार सड़कों पर निकलते नहीं दिखाई देंगे। योगी सरकार इस पर पहले ही रोक लगा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ताजिया जुलूस पर रोक लगा दी है।

Newstrack
Published on: 27 Aug 2020 7:59 PM IST
मुहर्रम के जुलूस की इजाजत नहीं, योगी सरकार के फैसले पर SC की भी लगी मुहर
X
PF Pension पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, मिल सकती है बड़ी राहत

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: मुहर्रम पर परंपरागत तौर पर निकलने वाले ताजिया इस बार सड़कों पर निकलते नहीं दिखाई देंगे। योगी सरकार इस पर पहले ही रोक लगा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ताजिया जुलूस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मांग को नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे लोगों का स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें: कोरोना काल में भर्ती इन बेसहारों को सहारे की दरकार, नहीं मालूम है नाम-पता

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी थी, हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ एक शहर का मामला था। पूरे देश का नहीं। अगर पूरे देश के लिए इजाजत दे दी गई तो फिर लोग एक ही समुदाय को कोरोना के लिए दोष देने लगेंगे।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कोरोना महामारी और आगामी त्यौहारों के मद्देनजर 30 सितंबर तक सभी धार्मिक उत्सवों, सार्वजनिक त्योहारों व सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कह चुके हैं कि अगर नियमों का उल्लंघन करता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: UP में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार, हजारों का था इनाम

गौरतलब है कि मोहर्रम के जुलूस को लेकर काफी विवाद देखने को मिलता रहा है। कई बार कई शहरों में ताजिया का जुलूस निकालने को लेकर विवाद भी होते रहे है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने को लेकर अनुमति मांगने वाली याचिका शिया नेता सैयद कल्बे जवाद ने दर्ज कराई थी।

दिल्ली में ताजियों के जुलूस निकालने का का सिलसिला मुगलकाल से ही चला आ रहा है। इस बार 700 साल में पहली बार मुहर्रम के मौके पर यह जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति यदि दी जाती है और संक्रमण फैलता है तो इसके लिए समुदाय विशेष को जिम्मेवार माना जाएगा।

ये भी पढ़ें: भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, निवारण संगठन ने 33 पुलिस कर्मियों को दबोचा



Newstrack

Newstrack

Next Story