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पति हो जाएं सावधानः SC ने दिया झटका, पत्नी को लगी चोट तो जिम्मेदार होंगे आप
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ससुरात में पत्नी को लगे हर चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि भले ही पत्नी को चोट रिश्तेदारों ने पहुंचाई हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा।
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शख्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस युवक पर अपनी ही पत्नी से मारपीट का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ससुराल में पत्नी को लगे हर चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि भले ही पत्नी को चोट रिश्तेदारों ने पहुंचाई हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा।
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महिला ने लगाये ससुराल वालों पर ये आरोप
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा है, उसमें पुरुष की यह तीसरी शादी है और महिला की दूसरी। खबर के मुताबिक शादी के एक साल बाद 2018 में इन दोनों का एक बच्चा हुआ था। पीड़िता द्वारा लुधियाना पुलिस के पास जून महीने में अपने ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि दहेज की मांग को पूरी न कर पाने के कारण उसे ससुराल वालों ने पीटा है।
कोर्ट ने पति से पूछा सवाल
ऐसे में अपने वकील के माध्यम से जब आरोपी पति ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की तो CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस जमानत याचिका खो खारिज कर दिया। आठ ही बेंच ने आरोपी पति से पूछा कि महिला ने आप पर आरोप लगाया है कि आप गला दबाकर उन्हें मारने वाले थे। उसका गर्भपात भी हो गया है। आप किस तरह के आदमी है? एक क्रिकेट बैट से अपनी पत्नी को पीटते हैं आप?
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हालांकि महिला ने बैट से पीटने का आरोप अपने ससुर पर लगाया गया था। इस बाबत जब वकील ने कहा तो कोर्ट ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसे बैट से किसने मारा। ससुराल में महिला को अगर चोट लगती है तो इसकी जिम्मेदारी पति की होगी। इसी फैसले के बाद कोर्ट ने पुरुष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।