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तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान: उलेमाओं को दी, दो बड़ी खुशखबरी

बुधवार का दिन तमिलनाडु में मुस्लिम समाज और वक्फ संस्थानों में सेवा दे रहे उलेमाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया। इसकी वजह अब उन्हें दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50 फीसदी रकम ही चुकानी होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उनकी पेंशन की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए कर दी है।

suman
Published on: 19 Feb 2020 9:49 PM IST
तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान: उलेमाओं को दी, दो बड़ी खुशखबरी
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चेन्नई: बुधवार का दिन तमिलनाडु में मुस्लिम समाज और वक्फ संस्थानों में सेवा दे रहे उलेमाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया। इसकी वजह अब उन्हें दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50 फीसदी रकम ही चुकानी होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उनकी पेंशन की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए कर दी है।

बुधवार का दिन तमिलनाडु में मुस्लिम समाज और वक्फ संस्थानों में सेवा दे रहे उलेमाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया। इसकी वजह अब उन्हें दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50 फीसदी रकम ही चुकानी होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उनकी पेंशन की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए कर दी है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने बजट सत्र के दौरान ऐलान किया है कि उलेमाओं को दुपहिया वाहन खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने उलेमाओं का पेंशन 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि हज हाउस के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि जयललिता ने महिला बच्चों के लिए काम किया और महिला बच्चों के लिए कई योजनाएं दीं. हमारी राज्य सरकार 24 फरवरी को जयललिता के जन्मदिन को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में बनाएगी. बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तीन जिलों का चयन किया जाएगा जहां लड़कियों का अनुपात अधिक है और इन जिलों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार दिया जाएगा।

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सरकारी अनाथालयों में पलने वाली बच्चियों के लिए भी फंड की राशि बढ़ा दी गई है। पहले यह 2 हजार रुपये प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है। अनाथ बच्ची की उम्र 21 साल होने पर उसके खाते में 2 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे।बजट के दौरान तमिलनाडू के कानून मंत्री सीवी शनमुगम ने कहा कि हमने राजीव गांधी हत्या मामले में कैदियों की रिहाई के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए।



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