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खाताधारक सावधान! कैश विड्रॉल के नियम बदले, लग सकता है झटका
बैंक या पोस्ट ऑफिस के जमा खातों से नगदी निकालने को लेकर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए खाताधारक को कितना टैक्स देना पड़ सकता है।
लखनऊ: बैंक या पोस्ट ऑफिस के जमा खातों से नगदी निकालने को लेकर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए खाताधारक को कितना टैक्स देना पड़ सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स ने टीडीएस के नियमों में बदलाव किये हैं, जिसके बाद कैश विड्रॉल के दौरान आपको टीडीएस देना पड़ सकता है।
बैंक या पोस्ट ऑफिस के जमा खातों से नगदी निकालने के नए नियम
आयकर विभाग ने टीडीएस के नियमों में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत ये बदलाव किये गए हैं। इसके अंतर्गत अब खाता धारकों को कई अन्य जानकारियां देना अनिवार्य हो गया है। टीडीएस में हुए बदलावों को लेकर हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी।
रिवाइज फॉर्म में देनी होगी अब ये जानकारी
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 26Q और 27Q के फॉर्मेट को संशोधित किया है। इस रिवाइज फॉर्म में अब कई आवासीय भुगतान पर टीडीएस कटने और डिपॉजिट करने के बारे में भी जानकारी देनी होगी। वहीं इसमें गैर-आवासीय भुगतान पर कटने वाले टीडीएस के बारे में भी बताना अनिवार्य होगा।
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टैक्स पेयर्स को भुगतान की गयी या क्रेडिट किये गए रकम, जिसपर टैक्स न कटा हो या कम दर में टैक्स काटा गया हो, के बारे में भी जानकारी देनी होगी। ऐसा नियम 31A में संशोधन के बाद अनिवार्य कर दिया गया है।
नया टीडीएस फॉर्म पहले से व्यापक:
कहा जा रहा है कि संशोधित टीडीएस फॉर्म पहले की तुलना में ज्यादा व्यापक है। इसमें जिस रकम पर टीडीएस कटा है, उसके बारे में जानकारी तो देनी ही होगी। साथ ही अब टैक्सपेयर्स को वो रकम भी डिसक्लोज करनी पड़ेगी, जिसपर किसी वजह से टीडीएस नहीं कटा है या कम दर पर कटा है। कई स्थिति के लिए अलग-अलग कोड उपलब्ध कराए गए हैं।
ऐसी स्थिति में कटेगा कैश विड्रॉल पर TDS
नए नियम के मुताबिक, अब तय रकम से ज्यादा का कैश विड्रॉल करनेपर टीडीएस कटेगा। ज्यादा कैश विड्रॉल करने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक कर दिया गया है।
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