TRENDING TAGS :
सीएम येदियुरप्पा को झटकाः भ्रष्टाचार केस में कोर्ट का फैसला, फिर खारिज की याचिका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना वापस लेने को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि यह याचिका येदियुरप्पा ने दायर की थी।
बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की एफआईआर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा पर सरकारी भूमि की अधिसूचना अवैध तरीके से रद्द किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2015 में धारा 420 के तहत येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रस्टाचार का मामला दर्ज किया गया था।
येदियुरप्पा की याचिका को किया खारिज
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना वापस लेने को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि यह याचिका येदियुरप्पा ने दायर की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को 25000 रुपये जमा कराने का भी आदेश दिया है। जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा की अदालत ने मंगलवार को येदियुरप्पा की याचिका खारिज करते हुए लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया गया है।
1 .11 एकड़ जमीन की अधिसूचना वापस लेने का है
आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब बीएस येदियुरप्पा की याचिका खारिज की गई है। इससे पहले 23 दिसंबर को अदालत ने भूमि अधिसूचना वापस लेने के एक अन्य मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। यह मामला 1 .11 एकड़ जमीन की अधिसूचना वापस लेने का है। यह जमीन बेंगलुरु के आरटी नगर में मातादहल्ली ले आउट का हिस्सा है।
ये भी पढ़ेंःमुर्गा मिलेगा सस्ता: बर्ड फ्लू का पोल्ट्री फार्म पर असर, व्यापारियों को लगा तगड़ा झटका
2015 में इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था केस
भूमि अधिसूचना के मामले में बीएस येदियुरप्पा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अन्य कई लोग इस मामले में अपराधी है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्त्ता जयकुमार हिरेमठ की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने 2015 में इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ये भी पढ़ेंः बर्ड फ्लू से कांपा शिमला: सड़क किनारे मृत मिले 300 मुर्गे- मुर्गियां, सहम गए राहगीर
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।