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कांपेगी हिंसा करने वालों की रूह: आ गया मोदी सरकार का फैसला

कोरोना योध्दाओं के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है। इस अध्यादेश के पास होने के बाद अब कोरोना योध्दाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

Vidushi Mishra
Published on: 22 April 2020 4:03 PM IST
कांपेगी हिंसा करने वालों की रूह: आ गया मोदी सरकार का फैसला
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कांपेगी हिंसा करने वालों की रूह: आ गया मोदी सरकार का फैसला

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए फ्रंटलाइन पर खड़ें कोरोना योध्दाओं पर हो रही हिंसा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना योध्दाओं के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है। इस अध्यादेश के पास होने के बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योध्दाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

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हुआ सख्त सजा का प्रावधान

मोदी सरकार ने कोरोना योध्दाओं के लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हो रही हिंसा के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया है।

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदल जाएगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- महामारी कानून में बदलाव करके अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। ये संज्ञान लेने और गैर जमानती होगा। 30 दिन में कार्रवाई होगी एक साल में फैसला आएगा।

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3 लाख तक का जुर्माना

देश में कोरोना योध्दाओं पर हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के लिए भारी सजा और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरोपियों को तीन महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

आगे उन्होंनेे यह भी कहा कि आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा।

प्रकाश जावेडकर ने यह भी कहा कि अगर गंभीर नुकसान हुआ है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपए है।

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Vidushi Mishra

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