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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अब हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, शानदार होगा वीकेंड
नए लेबर कोड से अब कर्मचारी हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन आसानी से काम कर सकेगा और तीन की छुट्टी दी जाएगी। इस नियम के तहत कामकाज अच्छी व्यवस्था से हो सकेगा। इन कर्मचारियों को एक हफ्ते में 48 घंटे देने होंगे।
नई दिल्ली : लेबर कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। अब यह कर्मचारी हफ्ते में चार दिन काम कर सकेंगे। यह योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) के नए लेबर कोड में जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इस नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके तहत अब कर्मचरियों को 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी।
नए लेबर कोड
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सचिव अपूर्वा चंद्रा ने नए लेबर कोड की जानकारी देते हुए बताया कि अब इस नए लेबर कोड के जरिए प्रोफेशनल सेक्टर,ट्रांसपोर्ट सेक्टर, प्रवासी मजदूर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ इन वर्करों को अब 4 दिन या 5 दिन अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने बताया कि वर्करों की सहूलियतों के लिए लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट रूल्स प्रक्रिया को बनाने की तैयारी अंतिम चरण पर है। इसमें उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को शामिल किया गया है।
अब कर्मचारियों को मिलेगी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी
नए लेबर कोड से अब कर्मचारी हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन आसानी से काम कर सकेगा और तीन की छुट्टी दी जाएगी। इस नियम के तहत कामकाज अच्छी व्यवस्था से हो सकेगा। इन कर्मचारियों को एक हफ्ते में 48 घंटे देने होंगे। इसके साथ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर 12 घंटे रहेगा। श्रम मंत्रालय वेब पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है जो जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद बताया जा रहा है। इस वेब पोर्टल के तहत प्रवासी मजदूर भी शामिल हो सकेंगे।
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कर्मचरियों को प्रतिदिन 12 घंटे की ड्यूटी अनिवार्य
नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचरियों को प्रतिदिन 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। अब कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे की ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। यह 48 घंटे की ड्यूटी का प्राविधान कई सालों से हैं। इस नए लेबर कोड में कर्मचरियों को हफ्ते में 4 दिन ही ड्यूटी करनी होगी कभी 5 दिन भी हो सकती है। इसके लिए बाध्य नहीं है। इस वर्किंग डे को लेकर सरकार से किसी भी प्रकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
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