Datta Samant Murder Case: मुंबई कोर्ट ने दत्ता सामंत मर्डर केस में गैंगस्टर छोटा राजन को किया बरी, 26 साल बाद आया फैसला

Datta Samant murder case: मुंबई स्थित सीबीआई कोर्ट ने श्रमिक नेता डॉ दत्ता सामंत की हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया है। अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला दिया।

Aman Kumar Singh
Published on: 28 July 2023 4:44 PM GMT (Updated on: 28 July 2023 4:58 PM GMT)
Datta Samant Murder Case: मुंबई कोर्ट ने दत्ता सामंत मर्डर केस में गैंगस्टर छोटा राजन को किया बरी, 26 साल बाद आया फैसला
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छोटा राजन और दत्ता सामंत (Social Media)

Datta Samant Murder Case : मुंबई स्थित सीबीआई की अदालत ने श्रमिक नेता दत्ता सामंत की हत्या मामले (Datta Samant Murder Case) में गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) को शुक्रवार (28 जुलाई) को रिहा कर दिया। विशेष सीबीआई जस्टिस एएम पाटिल ने प्रमाणिक सबूतों के अभाव में छोटा राजन को सभी आरोपों से बरी किया है।

अभियोग पक्ष के अनुसार, 16 जनवरी, 1997 को श्रमिक नेता डॉ. दत्ता सामंत पवई से घाटकोपर के पंतनगर जा रहे थे। इस दौरान पद्मावती रोड स्थित नरेश जनरल स्टोर के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस अटैक में सामंत की मौत हो गई।

CBI कोर्ट ने क्या कहा?

सीबीआई कोर्ट ने कहा, 'यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे (Rajendra Sadashiv Nikalje) है, ने साजिश रची थी। हालांकि, गैंगस्टर के जल्द जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है। क्योंकि, छोटा राजन देश के विभिन्न शहरों में दर्जनों मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।

कोर्ट ने माना, राजन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं

अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने दावा किया था कि छोटा राजन ने ही दत्ता सामंत के हत्या की साजिश रची थी। लेकिन, विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के (Justice BD Shelke) ने फैसले में कहा है कि 'ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ये साबित हो सके कि राजन ने साजिश रची थी। अदालत ने ये भी कहा, कि 'महत्वपूर्ण गवाह मुकर गया। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अन्य गवाहों की गवाही आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं'।

दत्ता सामंत केस में क्या बोली पुलिस?

मुंबई पुलिस ने दत्ता सामंत हत्याकांड में बताया कि, बाइक सवार 4 अज्ञात आरोपियों ने डॉ. सामंत की गाड़ी को रोका। उन पर दनादन 17 गोलियां बरसाईं। इसके बाद हत्यारे वहां से भाग निकले। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, सेकर साकीनाका पुलिस स्टेशन में दत्ता सामंत के ड्राइवर भिमराव सोनकांबले की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।

2015 में छोटा राजन हुआ था गिरफ्तार

गैंगस्टर छोटा राजन (gangster chhota rajan) की गिरफ़्तारी अक्टूबर, 2015 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। सीबीआई ने छोटा राजन के खिलाफ दर्ज सारे केस अपने हाथ में लिए थे। फिर सीबीआई ने सामंत मर्डर केस में राजन पर मुकदमा चलाया।

Aman Kumar Singh

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