×

नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए ये खास जानकारी

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। नियम लागू हो जाने के बाद से कोई भी ट्रैफिक नियम को तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

Shreya
Published on: 31 March 2023 6:46 PM GMT
नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए ये खास जानकारी
X
नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए ये खास जानकारी

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। नियम लागू हो जाने के बाद से कोई भी ट्रैफिक नियम को तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। नियम लागू होने के बाद पुलिस नियम तोड़ने वाले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। मगर ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ आपको भी कुछ अधिकारों का जानना जरुरी है।

इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस आपसे किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इन अधिकारों के तहत आपको ट्रैफिक पुलिस तो रोक सकती है पर आपसे जबरन आपके चाबी को छीन नहीं सकती है और न ही आपसे किसी तरह से कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकते।

पहचान पत्र दिखाने के लिए बोल सकते हैं-

अगर ट्रैफिक पुलिस अपने यूनिफॉर्म में नहीं है और उसके यूनिफॉर्म में बकल नंबर और उसका नाम नहीं है तो आप उनसे उनके पहचान पत्र के लिए पूछ सकते हैं। अगर वो ऐसा करने से मना करे तो आप अपना गाड़ी के दस्तावेज उसे न दें।

यह भी पढ़ें: भारी चालान से ऐसे बचें: बस आपको भी करना होगा ये काम, देंखे वीडियो

वहीं नियमानुसार जिस ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है उसके पास ई-चालान या चालान बुक होना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकता है और गाड़ी के दस्तावेज मांगे तो आप आराम से उसे दस्तावेज दिखाएं पर उस पुलिसकर्मी को दस्तावेज सौंपे न।

पूरे प्रकिया के दौरान पुलिस वाले का अच्छे से पेश आना जरूरी-

इस पूरे प्रकिया के दौरान आपको पुलिस वाले के साथ अच्छे से पेश आना जरूरी है। इस दौरान पुलिस वाले का भी आपके साथ अच्छे से पेश आना जरूरी है।

साथ ही अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन आपकी गाड़ी तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप उसके अंदर बैठे हों। अगर आपकी गाड़ी गलत जगह और गलत जगह से पार्क है तभी वो वहां से उठाई जा सकती है।

यह भी पढ़ें: अब चालान नहीं कटेगा! तुरंत देखें ये 15 दिन क्यों आपके लिए हैं खास

इस नियम के अनुसार अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। अगर इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान या प्रताड़ित करती है तो आप इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में कर सकते हैं।

आप उनके गलत व्यवहार के लिए लिखित शिकायत कर सकते हैं। आप इस लिखित शिकायत को ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक या जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं।

इस प्रक्रिया के दौरान चालक और पुलिस दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा।

Shreya

Shreya

Next Story