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बजट में बड़ी खुशखबरी: बुजुर्गों को मिला ये तोहफा, महिलाओं पर नहीं हुई कोई घोषणा
बजट में सीनियर सिटीजन को तोहफा मिला है। 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलने जा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन, जिनकी आय का स्रोत पेंशन हैं उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
नई दिल्ली: आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 का Union Budget पेश कर दिया है। साल 2020 कोरोना की आपाधापी में गुजर गया। आम हो या खास महामारी ने सबके जीवन को कमोवेश प्रभावित किया। बुरी यादों को पार कर देश अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे में साल 2021 को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। विशेष रूप से आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं।
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महिलाओं पर नहीं हुई कोई घोषणा
अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में मोदी सरकार 2.0 का तीसरा बजट 2021-22 पेश कर दिया है। इस बजट में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या खास होगा इसका हर किसी को इंतजार था। लेकिन इस साल के यूनियन बजट में महिलाओं पर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है।
सीनियर सिटीजन को तोहफा
बजट में सीनियर सिटीजन को तोहफा मिला है। 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलने जा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन, जिनकी आय का स्रोत पेंशन है, उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइये जानते हैं कि इससे पहले सीनियर सिटिजन को कितनी आय तक मिलती है टैक्स से छूट....
वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है। यानी अगर 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम के बुजुर्ग की सालाना कमाई 3 लाख रुपये या उससे कम है तो उस पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है, उसकी पूरी आय पर टैक्स छूट मिलती थी। वहीं, टैक्स छूट की सीमा के बाद 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत, 5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
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