Unlock 4: स्कूलों पर हुआ बड़ा एलान, सरकार ने स्टूडेंट्स पर लिया ये फैसला

अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे छात्रों और उनके माता पिता को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।

Newstrack
Published on: 29 Aug 2020 6:08 PM GMT
Unlock 4: स्कूलों पर हुआ बड़ा एलान, सरकार ने स्टूडेंट्स पर लिया ये फैसला
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अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे छात्रों और उनके माता पिता को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 में कई बदलाव किए हैं। इसके साथ ही अनलॉक-4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम बनाया गया है।

अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे छात्रों और उनके माता पिता को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना को ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र कॉलेज जा सकते हैं। इससे यह साफ है कि छात्र चाहें तो अपने वे इच्छानुसार कॉलेज जाएं, कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा।

अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर से प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत दे सकते हैं। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9-12 के छात्र अपने अभिभावक की इजाजत कॉलेज जा सकते हैं।

Ministry Of Home Affairs गृह मंत्रालय (फाइल फोटो: सोशल मीडिया)

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अभिवावकों की अनुमति से छात्र जा सकेंगे स्कूल

अनलॉक-4 की नए नियमों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को अध्यापकों से गाइडेंस लेने के लिए कॉलेज जाने की अनमुति है। लेकिन वह तभी कॉलेज जा सकते हैं जब छात्रों के माता-पिता या अभिभावक इसकी इजाजत दें। स्कूल छात्र को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। नियम के मुताबिक, छात्रों की मर्जी पर है कि वे कॉलेज जाना चाहते हैं कि नहीं।

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अनलॉक-4 गाइडलाइंस में बताया गया है कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ काफी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नियम के मुताबिक, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

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गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमित दे सकते हैं।

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