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भीमा कोरेगांव हिंसा केस: विवेक अग्निहोत्री ने बिना शर्त मांगी माफी, दिल्ली HC ने दी चेतावनी
Vivek Agnihotri: विवेक अग्निहोत्री ने अपने बयान पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवमानना के मामले से उनको बरी कर दिया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनको व सभी नागरिकों को कोर्ट के मामलों में सावधान रहना चाहिए।
Vivek Agnihotri: फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार 10 अप्रैल का बड़ी राहत मिली। अवमानना मामले में विवेक अग्निहोत्री कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले उन्हे 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। इसके बाद वह आज कोर्ट में पेश हुए। विवेक अग्निहोत्री ने अपने बयान पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। विवेक ने कहा कि वो न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवमानना के मामले से उनको बरी कर दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि उनको व सभी नागरिकों को कोर्ट के मामलों में सावधान रहना चाहिए।
जानें किस मामले में विवेक अग्निहोत्री ने मांगी माफी
बता दें कि जिस मामले में विवेक अग्निहोत्री ने माफी मांगी है, ये पूरा मामला 2018 है। बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत देने वाले तत्कालीन न्यायमूर्ति एस मुरलीधर पर विवेक अग्निहोत्री ने पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उस समय गौतम नवलखा की नजरबंदी व ट्रांजिट रिमांड को कोर्ट द्वारा रद्द कर उन्हे बरी कर दिया गया था। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस एस मुरलीधर पर आरोप लगाते हुए ट्विट कर विवादित कमेंट किया था।
विवेक अग्निहोत्री की थी ये विवादित टिप्पणी
विवेक अग्निहोत्री ने विवादित कमेंट करते हुए लिखा था कि कि जस्टिस एस मुरलीधर की वाइफ उषा रामनाथन, गौतम नवलखा की क्लोज फ्रेंड हैं। विवेक के इसी ट्वीट पर उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया थी। बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधर 2006 से 2020 तक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रहे थे। फिलहाल वो ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं।