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आप जानते हैं! साधारण सी धारा कैसे बादल जाती है कर्फ़्यू में

मालूम हो, स्कूल-कॉलेज के साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गयी हैं। अगले आदेश तक जम्मू-कश्मीर न तो स्कूल-कॉलेज खुलेंगे और न ही इंटरनेट चलेगा। राज्य में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसकी वजह से प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है।

Manali Rastogi
Published on: 5 Aug 2019 3:49 PM IST
आप जानते हैं! साधारण सी धारा कैसे बादल जाती है कर्फ़्यू में
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जम्मू: जम्मू-कश्मीर में आज सुबह छह बजे से धारा 144 लागू कर दी गयी। इस मामले में जम्मू जिले की उपायुक्त सुषमा चौहान ने बताया कि 5 अगस्त सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। यह अगले आदेश तक जारी रहेगी।

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साथ ही, राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी अगले आदेश तक ठप कर दी गयी हैं। बता दें, जम्मू-कश्मीर से आर्टिक्ल 370 हटा दी गयी है। ऐसे में अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।

क्या है धारा 144?

यह धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

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इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

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उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के अधीन की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।

स्कूल-कॉलेज के साथ इंटरनेट भी बंद

मालूम हो, स्कूल-कॉलेज के साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गयी हैं। अगले आदेश तक जम्मू-कश्मीर न तो स्कूल-कॉलेज खुलेंगे और न ही इंटरनेट चलेगा। राज्य में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसकी वजह से प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है।

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इसमें राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एहतियातन बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अब किसी भी तरह की रैली या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी।



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