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खुशखबरी: सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव
किराए की कोख लेकर(सरोगेसी) मां बनने वाली महिला भी मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है। हिमाचल प्रदेश की ईकोर्ट ने व्यवस्था दी है।
शिमला: सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। किराए की कोख लेकर(सरोगेसी) मां बनने वाली महिला भी मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है। हिमाचल प्रदेश की ईकोर्ट ने व्यवस्था दी है। इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मैटरनिटी लीव पाने की हकदार है।
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...मां में भेद करना नारीत्व का अपमान
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सुषमा देवी की ओर से दायर की गयी याचिका पर यह फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने कहा कि मैटरनिटी लीव का मतलब महिलाओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाना है। मातृत्व और बचपन दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी के माध्यम से बनी मां और एक प्राकृतिक मां में भेद करने से नारीत्व का अपमान होगा।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म पर मातृत्व कभी खत्म नहीं होता है। इसी कारण सरोगेसी व्यवस्था के माध्यम से बच्चा पाने वाली एक मां कोमैटरनिटी लीव से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में एक महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
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जहां तक मातृत्व लाभ का संबंध है, केवल इस आधार पर कि उसने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को प्राप्त किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक नवजात बच्चे को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उसे लालन पालन की आवश्यकता है और यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि है जिसके दौरान बच्चे को अपनी मां की देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। जीवन के पहले वर्ष में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इस दौरान दोनों में स्नेह का बंधन भी विकसित करना होगा। अब इस फैसले के लिए कोर्ट को खूब सराहना मिल रही है।