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Karnataka Elections 2023: 'करप्शन रेट कार्ड' पर घिरी कांग्रेस, EC ने मांगा जवाब...BJP ने राहुल गांधी को भेजा लीगल नोटिस

Karnataka Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले विवादों का सिलसिला और तेज होता नजर आ रहा है। ताजा मामला कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के एक चुनावी विज्ञापन को लेकर है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है।

Aman Kumar Singh
Published on: 6 May 2023 10:02 PM GMT (Updated on: 6 May 2023 10:14 PM GMT)
Karnataka Elections 2023: करप्शन रेट कार्ड पर घिरी कांग्रेस, EC ने मांगा जवाब...BJP ने राहुल गांधी को भेजा लीगल नोटिस
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राहुल गांधी सहित अन्य कर्नाटक कांग्रेस नेता (Social Media)

Karnataka Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक विज्ञापन पर विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले में कर्नाटक कांग्रेस कमेटी (Karnataka Congress Committee), डीके शिवकुमार (DK Shivakumar), सिद्धारमैया (Siddaramaiah) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लीगल कानूनी नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग (EC) ने उस विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

चुनाव आयोग ने शनिवार (6 मई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित 'भ्रष्टाचार रेट कार्ड' (Corruption Rate Card) विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई सहित अन्य को नोटिस भेजा है।

रविवार शाम 7 बजे तक दें जवाब

इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को रविवार (7 मई) शाम 7 बजे तक इस नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल, आचार संहिता (Code of conduct) के प्रावधान 2 अंश- 1 के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी पार्टी की वर्तमान और पूर्व नीतियों तथा मुद्दों की बात की जा सकती है, ना कि निजी जिंदगी की। वैसी नीतियों की जिसका जनता से कोई लेना-देना न हो। अर्थात अपुष्ट और आधारहीन आरोपों पर कोई बात कहनी, करनी, प्रकाशित या प्रसारित करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

EC ने प्रदेश कांग्रेस को दी चेतावनी

चुनाव आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम नोटिस जारी किया है। EC ने नोटिस में चेतावनी भी दी है कि, अगर तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिला तो आयोग ये मान लेगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। उसके बाद आयोग इस आरोप पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।

आयोग ने पार्टियों को दी थी नसीहत

गौरतलब है कि, 2 मई को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों तथा हितधारकों को सलाह दी थी कि, वे चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) और उनके बयानों की भाषा को लेकर सावधान रहें। ताकि, 'राजनीतिक संवाद' की गरिमा बनाए रखी जा सके। आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभियान और चुनावी माहौल को खराब न करने की नसीहत दी थी।

बीजेपी नेता ने EC से की थी शिकायत

नोटिस में हवाला दिया गया है कि कांग्रेस के उक्त विज्ञापन को 5 मई को बीजेपी नेता ओमप्रकाश (BJP leader Omprakash) के जरिए चुनाव आयोग के ध्यान में लाया गया था। इसके अनुसार, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (4) तथा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा- 171 G के तहत दंडनीय है।

Aman Kumar Singh

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