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Delhi Metro Liquor Rules: सावधान शराब ले कर दिल्ली मेट्रो में जाने वालों, परमिशन के बाद भी ये गलती पड़ेगी भारी, जान लीजिये सभी नियम

Delhi Metro Liquor Rules: शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एलान किया है कि मेट्रो में सफर करते समय अब एक व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। वहीँ इससे जुड़े कई और नियम भी है जो आप जान लें।

Shweta Shrivastava
Published on: 1 July 2023 7:56 AM IST
Delhi Metro Liquor Rules: सावधान शराब ले कर दिल्ली मेट्रो में जाने वालों, परमिशन के बाद भी ये गलती पड़ेगी भारी, जान लीजिये सभी नियम
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Delhi Metro Liquor Rules (Image Credit-Social Media)

Delhi Metro Allows Liquor: शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एलान किया है कि मेट्रो में सफर करते समय अब एक व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। वहीँ इससे जुड़े कई और नियम भी है जो आप जान लें। आज हम आपके लिए इससे जुडी पूरी जानकारी लेकर आये हैं जिससे अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो आपको अहम् बातों की पूरी जानकारी पहले से ही हो।

दिल्ली मेट्रो में शराब की अनुमति

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि," दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय एक व्यक्ति मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। यहाँ आपको एक चीज़ बता दें कि मेट्रो के अंदर शराब पीने पर अभी भी पहले की ही तरह प्रतिबंध है। इसी के साथ डीएमआरसी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, "एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।"

गौरतलब है कि इसके पहले एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर शराब पर प्रतिबंध था लेकिन अब मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दे दी गयी है। लेकिन वहीँ मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। लेकिन प्रशासन नियमों को लेकर सख्त भी है जहाँ मेट्रो में शराब की सील बंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गयी है वहीँ ये चेतावनी भी जारी की गयी है कि सभी यात्री यात्रा के दौरान मर्यादा बनाये रखें साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी यात्री नशे में अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में पहले से ही कुछ चीज़ों जैसे नुकीली वस्तुएं, बंदूकें, ज्वलनशील वस्तुएं, विस्फोटक सामग्री, उपकरण, निष्क्रिय करने वाले रसायन और अन्य खतरनाक वस्तुएं और आग्नेयास्त्र और अन्य आक्रामक वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित है जो पहले की ही तरह वैसे ही रहेगी।



Shweta Shrivastava

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