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Madhya Pradesh ADR Report: मध्य प्रदेश का हाल – 13 फीसदी विधायकों के खिलाफ चार्जशीट, बरसों से लटके पड़े हैं मामले
Madhya Pradesh ADR Report: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 के 230 मौजूदा विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण करके यह जानकारी निकाली है।
Madhya Pradesh ADR Report: मध्य प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में 230 विधायकों में से 29 यानी 13 फीसदी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आरोप तय किये गए हैं। लेकिन मामले हैं कि लटके ही पड़े हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 के 230 मौजूदा विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण करके यह जानकारी निकाली है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 उन व्यक्तियों के लिए अयोग्यता निर्धारित करती है, जिन्हें ‘संसद के किसी भी सदन का सदस्य’ और साथ ही राज्य की ‘विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य’ चुना जाता है।
-अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1), (2) और (3) में प्रावधान है कि इनमें से किसी भी उप-धारा में उल्लिखित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य माना जाएगा और रिहाई के बाद से छह साल की अतिरिक्त अवधि के लिए अयोग्य ही बना रहेगा।
-धारा 8 (1), (2) और (3) के तहत सूचीबद्ध अपराध प्रकृति में गंभीर/जघन्य हैं और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत हत्या, बलात्कार, डकैती, डकैती, अपहरण, अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, धर्म, नस्ल, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध, उत्पादन/विनिर्माण/खेती, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, और/या किसी भी नशीली दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ के उपभोग से संबंधित अपराध, फेरा 1973 से संबंधित अपराध, जमाखोरी और मुनाफाखोरी, भोजन और दवाओं में मिलावट, दहेज आदि से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 8 में वे सभी अपराध भी शामिल हैं जहां किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है।
पार्टीवार विधायक
मध्य प्रदेश में कुल 29 विधायक हैं जिन्होंने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जहां आर.पी अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं। पार्टियों में, कांग्रेस के विधायकों की संख्या सबसे अधिक यानी 16 है, इसके बाद भाजपा के 12 और बसपा के 1 विधायक हैं, जिन्होंने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जहां आर.पी. अधिनियम की धारा 8 (1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- 29 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की औसत संख्या 6 साल है।
- 10 विधायकों पर कुल 12 आपराधिक मामले दस साल या उससे अधिक समय से लंबित हैं।
सबसे लंबी अवधि से लंबित आपराधिक मामले
17 साल से लंबित - . स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा, दंगा करने, दंगा करने, घातक हथियार से लैस होना: नागदा-खाचरौद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के दिलीप गुर्जर 16 साल से लंबित - मानहानि का मामला : अमरपाटन सीट से भाजपा के रामखेलावन पटेल।
15 साल से लंबित - चोट, हमले या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत, भूमि को नष्ट करने या स्थानांतरित करने आदि द्वारा शरारत - सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चिह्न एक सौ या (कृषि उपज के मामले में) दस रुपये की क्षति पहुंचाने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत, दंगा, घातक हथियार से लैस होना : रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विक्रम सिंह (विकी)।
13 साल से लंबित - धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना, स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, , जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करना, सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य: तराना (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के महेश परमार।
12 साल से लंबित - लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल लगाना, सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य: कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गोटेगांव (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से।
एडीआर की टिप्पणियाँ
-10 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 और 25 सितंबर, 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 लड़ने वाले 10 राजनीतिक दलों को दंडित किया था, कोर्ट का आदेश था कि पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करें तथा यह भी लिखें कि ऐसे प्रत्याशी क्यों चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नरम रुख अपनाते हुए दोषी दलों पर 1 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
-सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2021 के अपने आदेश में दुखी हो कर कहा था - इस न्यायालय ने बार-बार देश के कानून निर्माताओं से इस अवसर पर आगे आने और आवश्यक संशोधन लाने के लिए कदम उठाने की अपील की है ताकि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित हो सके। लेकिन इन सभी अपीलों को अनसुना कर दिया गया है। राजनीतिक दल गहरी नींद से जागने से इनकार करते हैं।
-राजनीति में बढ़ती आपराधिकता पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छह आदेश दिये हैं; 10 मार्च, 2014 (एक वर्ष के भीतर ट्रायल); 27 अगस्त, 2014 (अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को नियुक्त न करना प्रधानमंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का विशेषाधिकार है); 1 नवंबर, 2017 (विशेष 11 फास्ट-ट्रैक अदालतें); 25 सितंबर, 2018 (आपराधिक मामलों का प्रकाशन); 13 फरवरी, 2020 (आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण), 10 अगस्त, 2021 (कोर्टके आदेशों का पालन नहीं करने पर राजनीतिक दलों को जुर्माना)।
दुर्भाग्यवश, इनमें से कोई भी आदेश पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोक सका। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था - देश ऐसे कानून का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि समाज को उचित संवैधानिक शासन द्वारा शासित होने की वैध उम्मीद है। मतदाता संवैधानिकता को व्यवस्थित बनाए रखने की दुहाई देते हैं। जब धन और बाहुबल सर्वोच्च शक्ति बन जाते हैं तो देश को पीड़ा होती है।