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फोन टैपिंग मामला: गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से मांगी रिपोर्ट

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि एक बार फिर से यहां की सियासत गरमा गई है।

Newstrack
Published on: 18 July 2020 5:25 PM GMT
फोन टैपिंग मामला: गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से मांगी रिपोर्ट
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नई दिल्ली: राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि एक बार फिर से यहां की सियासत गरमा गई है।

विधायकों के खरीद –फरोख्त से जुड़े आडियो क्लिप सामने आने के बाद बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने ये मान लिया है कि उसने विधायकों की खरीद-फरोख्त किया था।

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केंद्र सरकार ने मांगा जवाब

इस बीच ताजा अपडेट ये है कि अब केंद्र सरकार भी इस मामले में गंभीर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के गृह सचिव से फोन टैपिंग मामले पर जवाब तलब किया है। मंत्रालय की तरफ से ये पूछा गया है कि किन-किन लोगों को फोन टैप किए गए और इसके पीछे की असली वजह क्या थी?

राजस्थान में सचिन पायलट के कांग्रेस से बगावत करने के बाद से सियासत गरमाई ई है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब तीन आडियो क्लिप सामने आ चुके हैं। दावा किया जा रहा है ये आडियो क्लिप विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले से जुड़ी हुई है।

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संजय जैन को कोर्ट में किया गया पेश

ऐसे ही एक आडियो क्लिप मामले में संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया। इन ऑडियो क्लिप में संजय जैन नाम के एक शख्स की आवाज होने का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया और उसे चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।=

इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप के मामले में आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने से मना कर दिया है।

भरत मलानी और अशोक सिंह बनाये गए आरोपी

इस मामले में अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पार्टी से बगावत करने के बाद राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं।

जिसके बाद से इस पूरे मामले में भरत मलानी और अशोक सिंह आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को अपना वायस सैम्पल देने का आदेश दिया था। लेकिन आरोपियों ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया।

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