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कर्नाटक: BJP में आज शामिल होंगे आयोग्य ठहराए गए 16 विधायक
आयोग्य ठहराए गए 17 में से 16 विधायक आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी कांग्रेस विधायक रहे रोशन बेग के पार्टी में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है।
नई दिल्ली: कर्नाटक के 17 अयोग्य कांग्रेस-जेडीएस विधायकों की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। साथ ही, उन विधायकों को राहत देते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत भी दे दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अयोग्य ठहराए गए 17 में से 16 विधायक आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी कांग्रेस विधायक रहे रोशन बेग के पार्टी में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है।
ये विधायक होंगे शामिल
इन सभी अयोग्य ठहराए गए 16 विधायकों को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। बता दें कि पार्टी में विधायक प्रताप गौडा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हैब्बर, एसटी सोमशेखर, ब्यराति बासवराज, आनंद सिंह, मुनिरत्ना, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रमेश जार्किहोली, महेश कुमाताहल्ली, आर शंकर, एएच विश्वनाथ, गोपालैयाह और नारायण गौडा शामिल होंगे।
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सुप्रीम कोर्ट का ये था फैसला
न्यायमूर्ति एन वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की तीन सदस्य पीठ ने यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही बताया है। कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।
इससे पहले 25 अक्टूबर को इस याचिका पर पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जुलाई में विश्वासमत से आगे कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के इन 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। कुमारस्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार का गठन हुआ।
विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव 5 दिसंबर को है। ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे।
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