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Lockdown 5.0: इस दिन से खुल सकतें हैं स्कूल, CM ने मांगी इजाजत
कोरोना वायरस के चलते इस वक्त देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। आज लॉकडाउन 4.0 का आखिरी दिन है। कल से यानि एक जून से लॉकडाउन 5.0 शुरू होने वाला है, जो एक जून से 30 जून तक के लिए लागू रहेगा।
चंडीगढ़: कोरोना वायरस के चलते इस वक्त देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। आज लॉकडाउन 4.0 का आखिरी दिन है। कल से यानि एक जून से लॉकडाउन 5.0 शुरू होने वाला है, जो एक जून से 30 जून तक के लिए लागू रहेगा। लॉकडाउन 5.0 के बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बार सरकार ने लोगों को काफी चीजों में रियायते दी हैं।
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एक जून से शुरू होगा अनलॉक का पहला चरण
बता दें कि ये लॉकडाउन नहीं बल्कि लॉकडाउन से निकलने का चरणबध्य प्रयास है। इसलिए इस लॉकडाउन को अनलॉक 1 कहा जा रहा है। एक जून से भारत में अनलॉक का पहला चरण शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसमें ज्यादातर गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।
हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने की मांग इजाजत
वहीं स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुलेंगे, इस पर सरकार बाद जुलाई में फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से स्कूलों को एक जुलाई से खोलने की इजाजत मांगी है।
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राज्य में दी गई ये छूट
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना पर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही इन जगहों को खोलने पर फैसला किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले ही ट्रांसपोर्ट से बैन हटा लिया है। अब दूसरे राज्य के लोगों को हरियाणा में आने और हरियाणा के लोगों को बाहर जाने की अनुमति होगी।
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इस पर पाबंदी रहेगी जारी
केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। अनलॉक 1 में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा पहले की ही तरह , शराब पीने, तंबाकू-गुटका खाने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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अनलॉक 1.0 में मिलेगी ये छूट
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसका समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तय किया गया है। हालाँकि जरुरी कामों के लिए बाहर निकला जा सकता है। बता दें कि अभी तक शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू हुआ करता था।
स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है, ऐसे में हरियाणा सरकार ने एक जुलाई से स्कूल खोलने की इजाजत मांगी है।
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