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जमीन खरीदने का कानून बदलने पर भड़के उमर अब्दुल्ला, मोदी सरकार पर बोला हमला

मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

Newstrack
Published on: 27 Oct 2020 1:42 PM GMT
जमीन खरीदने का कानून बदलने पर भड़के उमर अब्दुल्ला, मोदी सरकार पर बोला हमला
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अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्टरी, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। उसे स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश के अंदर जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं। उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें पुराने नियमों में बदलाव बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है।

इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर ओर आसान बना दिया गया है। अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।



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केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया था

बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद रह सकता है और अपना बिजनेस भी कर सकता है।

Jammu kashmir gupkar declaration meeting farooq-abdullah mehbooba mufti join जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती की फोटो(सोशल मीडिया)

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गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया

गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्टरी, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

गौरतलब है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

Former J and K CM Farooq Abdullah जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला(फोटो:सोशल मीडिया)

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